Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2021 राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृति :
सत्र 2020-21 में अल्पसंख्यक समुदाय के गैर सरकारी एवं सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों से उत्तर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति के लिए 28 फ़रवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। जिला अल्पसंख्यक कार्यक्रम अधिकारी अमीन खान मापुरी ने बताया कि वर्ष 2020-21 में अल्पसंख्यक छात्रों की उत्तर मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृति (फ्रेस एवं रिन्युवल आवेदन) की अंतिम तिथि 28 फ़रवरी निर्धारित की गई है।
अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे, जिसकी समस्त जिम्मेवारी विद्यार्थी स्वयं की होगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020-21 में एनएसपी में आंशिक परिवर्तन किए गए है, जिसके द्वारा इस वर्ष अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्रों में शुल्क विवरण भरते हुए (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क एवं विविध शुल्क) विकल्प विद्यार्थियों के स्तर से इन्द्राज ना करवा के संस्था स्तर द्वारा इन्द्राज करवाया जाएगा तथा सत्यापन के समय शिक्षण संस्था अपने स्तर पर फीस एडिट कर सकती है। उक्त विकल्प संस्था की प्रोफाइल पर कोर्स वाइज फीस विकल्प के माध्यम से भरा जाएगा।
राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा की जाती है यह राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष समूह योजना पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक पिछड़ा वर्ग विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में राज्य की राजकीय निजी महाविद्यालय संस्थान एवं राज्य के बाहर की राजकीय राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के बाद में दी जाती है यह छात्रवृत्ति अध्ययनरत शिक्षण संस्थाएं कक्षा 11 एवं 12 के लिए ही दी जाती है सभी विद्यार्थियों के द्वारा वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है ऑनलाइन आवेदन पेश होगा इस छात्रवृत्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी गई है राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के ऑनलाइन फार्म व अन्य संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है
Rajasthan Uttar Matric Scholarship 2021 Documents required
◆आय प्रमाण पत्र ( एक पेज वाला )
◆जाति प्रमाण पत्र
◆मूल निवास प्रमाण पत्र
◆विवाह प्रमाण पत्र ( विवाहित होने की स्थिति में लागु)
◆अनाथ या विधवा प्रमाण पत्र ( आवेदनकर्ता के माता / पिता/ पति की मृत्य हो जाने की स्थिति में लागु)
◆तलाकशुदा प्रमाण पत्र ( तलाक की स्थिति होने पर लागु)
◆गत / पिछले वर्ष की अंकतालिका
◆फ़ीस की रशीद
◆मोबाइल नंबर
◆ई-मेल आईडी
◆बैंक खाता पासबुक
◆आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज़ की फोटो
◆कक्षा 10 व 12 की अंकतालिका
◆बीपीएल प्रमाण पत्र
◆SSO ID ( यदि नहीं बनी हुयी है तो यहाँ क्लिक करके बनायें SSO ID )
मुख्यमंत्री उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता
◆स्कालरशिप राजस्थान 2021 के लिए आवेदन करने हेतु पात्रता के बारे में बात करें तो इसके लिए आवेदनकर्ता के पास निम्न पात्रता होनी चाहिए-
◆इसके लिए आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए|
◆आवेदनकर्ता राजकीय / निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में रेगुलर अध्यनरत होना चाहिए|
◆कक्षा 11 व 12 के लिए केवल सरकारी विद्यालयों में अध्यनरत होना चाहिए|
◆SC/ST/SBC केटेगरी के आवेदनकर्ताओं के लिए परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख होनी चाहिए|
◆OBC श्रेणी के लिए आवेदनकर्ताओं के परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख होनी चाहिए| पिछले वर्ष की अंकतालिका में कम से कम 60% अंक होने जरुरी हैं| इसके साथ ही BPL कार्ड धारक/ अन्त्योदय कार्ड
◆धारक/ स्टेट BPL कार्ड धारक/ अनाथ/ विधवा/ तलाकशुदा/ विशेष योग्यजन आदि श्रेणी के पुत्र/ पुत्री आवेदन कर सकते हैं|
◆EBC श्रेणी के आवेदनकर्ताओं के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए तथा विद्यार्थी सरकारी
◆विद्यालयों में अध्यनरत होने चाहिए|
◆डॉ. अम्बेडकर विमुक्त,घुमंतू एवम अर्धघुमंतू ( DNT) श्रेणी के अवेदाकर्ताओं की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|
◆शिक्षा विभाग द्वारा सूचीबद्ध की गयी राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थानों में अध्यनरत सभी केटेगरी के आवेदनकर्ताओं के परिवार की वार्षिक 5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए|